उप्र : पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, 25,000 रुपये का जुर्माना
उप्र : पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, 25,000 रुपये का जुर्माना
कौशांबी, 12 अगस्त (भाषा) उत्तर प्रदेश में कौशांबी जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए मंगलवार को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अनिल कुमार चौधरी ने बताया कि जिले के चरवा थाना क्षेत्र में पांच जुलाई, 2014 को वादी छत्रपाल सिंह, निवासी ग्राम पिपरी, थाना चरवा ने तहरीर देकर बताया कि उसकी बेटी उर्मिला देवी (32) की उसके पति ओमप्रकाश ने जलाकर हत्या कर दी है।
उन्होंने बताया कि वादी की सूचना पर थाना चरवा में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया और विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।
उन्होंने बताया कि उपरोक्त मुकदमे में दोषी पाए गए अभियुक्त ओम प्रकाश को मंगलवार को जनपद न्यायालय की अपर जिला न्यायाधीश शिरीन जैदी ने आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 25,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
भाषा
सं, राजेंद्र, रवि कांत रवि कांत

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