मुजफ्फरनगर (उप्र) आठ अक्टूबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर दण्ड प्रक्रिया संहित (सीआरपीसी) की धारा 144 जिले में लागू कर दी है, जिसके तहत चार या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।
निषेधाज्ञा बृहस्पतिवार से लागू की गई, जो 21 दिसंबर तक जारी रहेगी।
जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्थान पर चार या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने, जश्न के दौरान गोली चलाने और ‘चीनी मांझा’, या कांच की परत चढ़े मांझे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमित सिंह के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य आगामी त्योहारों के दौरान जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।
भाषा निहारिका मनीषा
मनीषा