उप्र: पत्नी और बेटे की हत्या के जुर्म में व्यक्ति को आजीवन कारावास

उप्र: पत्नी और बेटे की हत्या के जुर्म में व्यक्ति को आजीवन कारावास

उप्र: पत्नी और बेटे की हत्या के जुर्म में व्यक्ति को आजीवन कारावास
Modified Date: August 19, 2026 / 08:45 am IST
Published Date: August 19, 2026 8:45 am IST

कुशीनगर (उप्र), 19 अगस्त (भाषा) कुशीनगर की एक अदालत ने पत्नी और बेटे को जलाकर मारने के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता के. के. पांडेय ने बुधवार को बताया कि 23 जून 2022 की रात को कप्तानगंज थाना क्षेत्र के फर्द मुंडेरा गांव के निवासी रामसमुझ साहनी ने सो रही अपनी पत्नी सुभावती (30), बेटी मुस्कान (10), बेटे अरुण (ढाई साल) और अंकित पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और भाग गया।

उन्होंने बताया कि इस घटना में सुभावती और तीनों बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए और इलाज के दौरान उनमें से सुभावती और अरुण की मौत हो गयी।

पांडेय ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था।

उन्होंने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) सत्यपाल सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को रामसमुझ साहनी को अपनी पत्नी और बेटे की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

भाषा सं सलीम शोभना

शोभना


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