Raisen Road Accident News/ Image Credit: IBC24 File Photo
आगरा: UP Crime उत्तर प्रदेश के आगरा की एक स्थानीय अदालत ने पति की हत्या के लिए पत्नी व उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई और दोनों पर दस-दस हजार का जुर्माना लगाया। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।
UP Crime जिला शासकीय अधिवक्ता बसंत गुप्ता ने बताया कि सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मालिक ने 19 जून को ये फैसला सुनाया। गुप्ता ने ये भी बताया, “24 जनवरी 2021 को आरोपी पूनम ने प्रेमी सोनी के साथ मिलकर अपने पति राकेश (28) की हत्या कर दी। शादी से पहले भी पूनम और सोनी के संबंध थे।”
उन्होंने बताया कि सोनी अक्सर पूनम के घर जाया करता था। अधिकारी ने बताया, “24 जनवरी 2021 को सोनी, पूनम से मिलने आया था, जिसका राकेश ने विरोध किया। इसी बात पर सोनी और पूनम ने राकेश की कपड़े से गला घोंटकर हत्या कर दी और फरार हो गए। पुलिस कई दिनों बाद दोनों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही।”