उप्र: बलात्कार के दोषी को 20 साल कारावास की सजा |

उप्र: बलात्कार के दोषी को 20 साल कारावास की सजा

उप्र: बलात्कार के दोषी को 20 साल कारावास की सजा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:50 PM IST, Published Date : August 11, 2022/10:38 pm IST

गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश), 11 अगस्त (भाषा) गाजियाबाद जिले की एक अदालत ने बलात्कार के एक मामले में एक आरोपी को बृहस्पतिवार को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल कारावास की सजा सुनाई और उस पर जुर्माना भी लगाया।

पुलिस अधीक्षक (नगर) निपुण अग्रवाल ने बताया कि विजय नगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में इस साल 22 अप्रैल को दिलशाद नामक व्यक्ति ने अपने पड़ोस में रहने वाली अनुसूचित जाति की एक लड़की से बलात्कार किया था।

उन्होंने बताया कि पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह जब मजदूरी करने के लिए अपने बच्चों को घर पर छोड़कर बाहर गई थी, तभी आरोपी ने उसकी बेटी से बलात्कार किया।

अग्रवाल ने बताया कि दिलशाद के डीएनए का नमूना फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था, जिसमें उसके द्वारा ही लड़की से बलात्कार किए जाने की पुष्टि हुई थी।

विशेष न्यायाधीश (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) हर्षवर्धन ने दिलशाद को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल कारावास और 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

भाषा सं सलीम सिम्मी

सिम्मी

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)