उप्र: हत्या के एक मामले में 12 आरोपी दोषी करार, 17 फरवरी को सुनायी जाएगी सजा

उप्र: हत्या के एक मामले में 12 आरोपी दोषी करार, 17 फरवरी को सुनायी जाएगी सजा

उप्र: हत्या के एक मामले में 12 आरोपी दोषी करार, 17 फरवरी को सुनायी जाएगी सजा
Modified Date: February 13, 2026 / 11:00 pm IST
Published Date: February 13, 2026 11:00 pm IST

आजमगढ़, 13 फरवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की एक अदालत ने 27 साल पुराने हत्या के एक मामले में शुक्रवार को 12 लोगों को दोषी ठहराया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि सभी दोषियों को सजा 17 फरवरी को सुनायी जाएगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता नासिर हुसैन ने 30 अप्रैल 1999 को मुबारकपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी और पुरा ख्वाजा क्षेत्र में रहने वाले अपने चाचा अली अकबर के 27 अप्रैल से लापता होने की शिकायत की थी।

उन्होंने बताया कि लापता होने के तीसरे दिन अली अकबर का सिर कटा शव 30 को राजा भाट तालाब में पाया गया था।

पुलिस ने मामले की जांच के दौरान पाया कि मुहर्रम के जुलूस से लौटते समय सुन्नी समुदाय के लोगों ने अली अकबर पर हमला कर उसकी हत्या कर दी थी।

पुलिस ने इस मामले में हुसैन अहमद, मोहम्मद अयूब फैजी, हाजी मोहम्मद सुलेमान, फहीम अख्तर, असरार अहमद, मोहम्मद याकूब, अली जहीर, नजीबुल्ला, हमीदुल्ला उर्फ झीनक, मोहम्मद असद, हाजी अब्दुल खालिक, अफजल, अलाउद्दीन, दिलशाद और वसीम के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

मामले के लंबित रहने के दौरान चार आरोपियों हाजी मोहम्मद सुलेमान, नजीबुल्ल, हमीदुल्ला उर्फ झीनक और हाजी अब्दुल खालिक की मौत हो गई थी।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद हुसैन अहमद, मोहम्मद अयूब फैजी, फहीम अख्तर, असरार अहमद, मोहम्मद याकूब, अली जहीर, इरशाद, मोहम्मद असद, अफजल, अलाउद्दीन, दिलशाद और वसीम को अली अकबर की हत्या का दोषी ठहराया।

अदालत ने कहा कि सजा का ऐलान 17 फरवरी को किया जाएगा।

भाषा सं. सलीम जितेंद्र

जितेंद्र


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