उप्र : बागपत में अदालत ने हत्या प्रकरण में तीन अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई

उप्र : बागपत में अदालत ने हत्या प्रकरण में तीन अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई

उप्र : बागपत में अदालत ने हत्या प्रकरण में तीन अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई
Modified Date: November 23, 2025 / 12:24 am IST
Published Date: November 23, 2025 12:24 am IST

बागपत, 22 नवंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के बागपत में जिला अदालत ने ओम कुमार हत्याकांड में शनिवार को तीन अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने तीनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार शहर कोतवाली क्षेत्र के बली गांव निवासी शकुंतला देवी ने छह मार्च 2023 को अपने पति ओम कुमार की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।

 ⁠

ऐसा आरोप था कि गांव के ही खैराती, ओमवीर और सुखपाल ने मामूली विवाद को लेकर ओम कुमार की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

यह मामला अपर जिला न्यायाधीश विशेष एसएसी/एसटी अदालत में विचाराधीन था। न्यायाधीश पवन कुमार की अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों और दस्तावेजों को विश्वसनीय मानते हुए तीनों आरोपियों को दोषी पाया।

अदालत ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा देते हुए प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) रविकांत भारद्वाज ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य पेश किए, जिनके आधार पर दोषियों को सजा मिली।

भाषा

सं, जफर रवि कांत


लेखक के बारे में