उप्र : युवक की हत्या के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद, 10-10 हजार रुपये का जुर्माना

उप्र : युवक की हत्या के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद, 10-10 हजार रुपये का जुर्माना

उप्र : युवक की हत्या के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद, 10-10 हजार रुपये का जुर्माना
Modified Date: June 7, 2026 / 12:03 am IST
Published Date: June 7, 2026 12:03 am IST

बागपत, छह जून (भाषा) उत्तर प्रदेश में बागपत की एक अदालत ने वर्ष 2022 में एक युवक की हत्या के मामले में दो व्यक्तियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, बड़ौत थाना क्षेत्र के मलकपुर गांव निवासी लोकेन्द्र और आशीष पर वर्ष 2022 में शिकायतकर्ता के पुत्र विशाल की गोली मारकर हत्या करने का आरोप था। इस संबंध में भारतीय दंड संहिता की हत्या से संबंधित धाराओं तथा शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस ने बताया कि इस मामले को उत्तर प्रदेश पुलिस के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत चिन्हित किया गया था और पुलिस तथा अभियोजन पक्ष के समन्वित प्रयासों से इसकी प्रभावी पैरवी की गई।

मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के बाद सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तृतीय ने शनिवार को दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

भाषा

सं, जफर रवि कांत


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