पाकिस्तान में मंदिर पर हमले के मामले में 22 व्यक्तियों को पांच-पांच साल की कैद

पाकिस्तान में मंदिर पर हमले के मामले में 22 व्यक्तियों को पांच-पांच साल की कैद

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  • Publish Date - May 12, 2022 / 02:20 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:55 PM IST

(एम जुल्करनैन)

लाहौर, 11 मई (भाषा) पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने पिछले साल पंजाब प्रांत में एक हिंदू मंदिर पर हमला करने के मामले में बुधवार को 22 व्यक्तियों को पांच-पांच साल जेल की सजा सुनाई।

लाहौर से करीब 590 किलोमीटर दूर रहीम यार खान जिले के भोंग शहर स्थित गणेश मंदिर पर जुलाई 2021 में सैकड़ों लोगों ने हमला कर दिया था। आठ वर्षीय एक हिंदू लड़के द्वारा कथित रूप से एक मदरसे को अपवित्र करने की प्रतिक्रिया में मंदिर पर हमला किया गया था।

इस मामले में गिरफ्तार 84 संदिग्धों के खिलाफ सुनवाई पिछले साल सितंबर में शुरू हुई थी और यह सुनवायी पिछले हफ्ते पूरी हुई थी।

अदालत के एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया, “आतंकवाद रोधी अदालत (बहावलपुर) के न्यायाधीश नासीर हुसैन ने फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने 22 संदिग्धों को पांच-पांच वर्ष जेल की सज़ा सुनाई और 62 अन्य व्यक्तियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।”

भाषा नोमान नोमान अमित

अमित