आफिया सिद्दीकी मामला : पाकिस्तान की अदालत ने शरीफ, कैबिनेट मंत्रियों को अवमानना नोटिस जारी किया

आफिया सिद्दीकी मामला : पाकिस्तान की अदालत ने शरीफ, कैबिनेट मंत्रियों को अवमानना नोटिस जारी किया

आफिया सिद्दीकी मामला : पाकिस्तान की अदालत ने शरीफ, कैबिनेट मंत्रियों को अवमानना नोटिस जारी किया
Modified Date: July 21, 2025 / 10:46 pm IST
Published Date: July 21, 2025 10:46 pm IST

इस्लामाबाद, 21 जुलाई (भाषा) पाकिस्तान के एक उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को न्यूरोसाइंटिस्ट और शिक्षिका डॉ. आफिया सिद्दीकी से जुड़े मामले में जवाब दाखिल करने में विफल रहने पर अवमानना नोटिस जारी किया। सिद्दीकी वर्तमान में अमेरिका की एक जेल में बंद है।

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एजाज इशाक खान ने डॉ. सिद्दीकी की रिहाई के प्रयासों से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किए।

सिद्दीकी को 2010 में अफगानिस्तान में अमेरिकी कर्मियों की हत्या के प्रयास के आरोप में एक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद अमेरिका में कैद कर दिया गया था।

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पाकिस्तान में स्थानीय धार्मिक और चरमपंथी समूहों ने उसकी रिहाई के लिए अभियान चलाया है।

सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति खान ने सरकार के व्यवहार पर निराशा जताई, साथ ही न्यायिक कार्यों में बार-बार कार्यपालिका की अवज्ञा और हस्तक्षेप के चलन की ओर भी ध्यान दिलाया।

उन्होंने कहा, ‘‘अदालत के आदेश के बावजूद, संघीय सरकार उसके (अदालत) समक्ष कारण प्रस्तुत करने में विफल रही। अदालत के पास संघीय सरकार को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।’

न्यायमूर्ति खान ने प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को अवमानना नोटिस जारी किया और संघीय सरकार को दो हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को सिद्दीकी के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने और अनुपालन करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था।

सिद्दीकी को 86 साल की सजा सुनाई गई है और वह वर्तमान में टेक्सास के फोर्ट वर्थ में फेडरल मेडिकल सेंटर, कार्सवेल में कैद है।

भाषा

अमित पारुल

पारुल


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