अधिकारी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की उनके वकील से मुलाकात कराने का प्रबंध करें: अदालत

अधिकारी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की उनके वकील से मुलाकात कराने का प्रबंध करें: अदालत

अधिकारी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की उनके वकील से मुलाकात कराने का प्रबंध करें: अदालत
Modified Date: June 18, 2026 / 08:16 pm IST
Published Date: June 18, 2026 8:16 pm IST

(सज्जाद हुसैन)

इस्लामाबाद, 18 जून (भाषा) पाकिस्तान की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, उनकी पत्नी बुशरा बीबी और उनके वकील के बीच सात दिनों के भीतर मुलाकात की व्यवस्था करें।

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने 19.0 करोड़ पाउंड के अल-कादिर ट्रस्ट मामले में उनकी सजा को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के 73 वर्षीय नेता इमरान खान 2023 से कारागार में हैं और अभी रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं।

मुख्य न्यायाधीश सरफराज डोगर और न्यायमूर्ति मोहम्मद आसिफ की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान, वकील सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि बार-बार कोशिश करने के बावजूद वे अडियाला जेल में अपने मुवक्किल से नहीं मिल पाए हैं। उन्होंने कहा कि वह न तो निर्देश प्राप्त कर सके और न ही अपील के लिए अधिकार हासिल कर सके।

न्यायाधीश डोगर ने दलीलें सुनने के बाद इस्लामाबाद के महाधिवक्ता को निर्देश दिया कि वे कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए खान और बुशरा की उनके वकील के साथ सात दिन के भीतर मुलाकात सुनिश्चित करें। उन्होंने मुलाकात होने तक मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।

इस्लामाबाद की एक जवाबदेही अदालत ने 17 जनवरी, 2025 को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में खान और बुशरा को क्रमशः 14 और सात साल की कैद की सजा सुनाई थी।

हालांकि, दोनों ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में अपनी सजा को चुनौती दी थी।

यह मामला इस आरोप से जुड़ा था कि इस जोड़े ने 50 अरब पाकिस्तानी रुपये को वैध बनाने के लिए बहरिया टाउन लिमिटेड से अरबों रुपये और जमीन हासिल की तथा उसे जमीन का कारोबार करने वाले एक दिग्गज कारोबारी को दे दिया। यह पैसा ब्रिटेन ने देश को वापस लौटा दिया था।

भाषा संतोष नेत्रपाल

नेत्रपाल


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