पूर्व राष्ट्रपति को पांच साल की सजा, इस मामले में पाए गए दोषी | Former President sentenced to five years, found guilty in this case

पूर्व राष्ट्रपति को पांच साल की सजा, इस मामले में पाए गए दोषी

पूर्व राष्ट्रपति को पांच साल की सजा, इस मामले में पाए गए दोषी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 09:00 PM IST, Published Date : November 29, 2019/11:46 am IST

माले। धनशोधन मामले में दोषी पाए जाने के बाद मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को पांच साल कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही 50 लाख डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया है। मालदीव के अपराध न्यायालय के न्यायाधीश अली रशीद ने कहा कि निसंदेह साबित हो चुका है कि यामीन ने धन लिया था और उन्हें पता था कि यह गबन है।

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यामीन पर एक निजी कंपनी के जरिए 10 लाख डॉलर सरकारी धन प्राप्त करने का आरोप है। यह धन होटल के विकास के लिए द्वीपों को पट्टों पर देने के सौदे के तहत प्राप्त किया गया। हालांकि, पूर्व राष्ट्रपति ने सभी आरोपों से इनकार किया।

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मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि महाअभियोजक कार्यालय ने मालदीव पुलिस के एक बयान के बाद पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ धनशोधन और गबन व जांच को गुमराह करने के लिए झूठे बयान देने का आरोप लगाया। यामीन के समर्थक सुनवाई के विरोध में कोर्ट क्षेत्र के चारों तरफ जमा होकर उनकी रिहाई के लिए नारेबाजी करने लगे।

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