यूक्रेन में जनसंहार के मामले में रूस के खिलाफ सुनवाई हमारे न्यायाधिकार क्षेत्र में : आईसीजे

यूक्रेन में जनसंहार के मामले में रूस के खिलाफ सुनवाई हमारे न्यायाधिकार क्षेत्र में : आईसीजे

यूक्रेन में जनसंहार के मामले में रूस के खिलाफ सुनवाई हमारे न्यायाधिकार क्षेत्र में : आईसीजे
Modified Date: February 3, 2024 / 12:44 am IST
Published Date: February 3, 2024 12:44 am IST

द हेग (नीदरलैंड), दो फरवरी (एपी) संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को कहा कि यूक्रेन द्वारा यह घोषणा करने के अनुरोध पर फैसला देना उसके अधिकार क्षेत्र में है कि यूक्रेन नरसंहार के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन रूस के खिलाफ यूक्रेन के मामले के अन्य पहलुओं पर नहीं।

दोनों देशों ने कई बार एक-दूसरे पर नरसंहार का आरोप लगाया है। रूस द्वारा फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला किया गया था और इसके कुछ दिनों बाद ही यूक्रेन ने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीजे) में मामला दायर कर आरोप लगाया कि रूस ने हमले को सही ठहराने के लिए नरसंहार के झूठे दावों का इस्तेमाल किया, जिसने द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद यूरोप में सबसे बड़ा संघर्ष शुरू किया।

लेकिन अदालत ने कहा कि वह इस मुद्दे पर फैसला नहीं दे सकती। इसके बजाय वह यह फैसला देगा कि क्या यूक्रेन ने संधि का उल्लंघन किया है, जैसा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आक्रमण को उचित ठहराने का दावा किया था। हालांकि अब भी कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्णय आने में वर्षों का समय लग सकता है।

अदालत के अध्यक्ष जोन ई. डोनोग्यू ने कहा, ‘‘वर्तमान मामले में, भले ही रूस ने दुर्भावना से आरोप लगाया हो कि यूक्रेन ने नरसंहार किया है और इस तरह के बहाने के तहत उसके खिलाफ कुछ कदम उठाए हैं, जैसा कि प्रतिवादी (यूक्रेन) का तर्क है, यह अपने आप में नरंसहार के खिलाफ संधि का उल्लंघन नहीं होगा।’’

एपी धीरज सुरेश

सुरेश


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