इमरान खान ने मानवीय आधार पर रिहा किए जाने की मांग की

इमरान खान ने मानवीय आधार पर रिहा किए जाने की मांग की

इमरान खान ने मानवीय आधार पर रिहा किए जाने की मांग की
Modified Date: May 1, 2026 / 12:33 am IST
Published Date: May 1, 2026 12:33 am IST

इस्लामाबाद, 30 अप्रैल (भाषा) पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने बृहस्पतिवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय से अपील की कि लंबे समय से जारी उनकी एकांत कैद और एक आंख में संक्रमण को देखते हुए मानवीयता और अनुकंपा के आधार पर उन्हें रिहा किया जाए।

यह अपील उनके वकील सलमान सफदर ने की, जब अदालत खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की 19 करोड़ पाउंड के भ्रष्टाचार मामले में उनकी सज़ा के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी।

पिछले साल जनवरी में इस्लामाबाद की एक जवाबदेही अदालत ने 73 साल के खान को नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (एनएबी) की जांच वाले भ्रष्टाचार के मामले में 14 साल और बुशरा बीबी को सात साल जेल की सज़ा सुनाई थी।

सुनवाई के दौरान, सफदर ने अदालत से सज़ा निलंबित करने का अनुरोध करते हुए कहा कि मामला 16 महीने से ज़्यादा समय से लंबित है और अपील में पहले ही 17 सुनवाई हो चुकी हैं। द डॉन अखबार ने यह खबर प्रकाशित की।

भाषा वैभव शोभना

शोभना


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