पाकिस्तान: अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी पर नौ दिसंबर तक रोक लगायी

पाकिस्तान: अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी पर नौ दिसंबर तक रोक लगायी

पाकिस्तान: अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी पर नौ दिसंबर तक रोक लगायी
Modified Date: November 29, 2025 / 10:22 pm IST
Published Date: November 29, 2025 10:22 pm IST

पेशावर, 29 नवंबर (भाषा) पाकिस्तान के एक उच्च न्यायालय ने शनिवार को खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी की गिरफ्तारी पर नौ दिसंबर तक रोक लगा दी और उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों का ब्योरा मांगा।

पेशावर उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अफरीदी के खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी मांगने वाली एक याचिका पर एक संक्षिप्त आदेश जारी किया।

आदेश में कहा गया है कि अफरीदी पर इस्लामाबाद के विभिन्न पुलिस थानों में सात मामले दर्ज हैं, जबकि उनके खिलाफ वहां साइबर अपराध के दो मामले भी लंबित हैं।

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इसके अलावा, राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी), भ्रष्टाचार निरोधक प्रतिष्ठान और खैबर पख्तूनख्वा के महानिरीक्षक की रिपोर्ट अभी तक अदालत को नहीं सौंपी गई है।

अदालत ने निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री को 9 दिसंबर तक किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए और संबंधित विभागों को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

भाषा अमित माधव

माधव


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