पाक उच्चतम न्यायालय ने इमरान की पार्टी के सहयोगी दल को आरक्षित सीट देने के खिलाफ सुनाया फैसला

पाक उच्चतम न्यायालय ने इमरान की पार्टी के सहयोगी दल को आरक्षित सीट देने के खिलाफ सुनाया फैसला

पाक उच्चतम न्यायालय ने इमरान की पार्टी के सहयोगी दल को आरक्षित सीट देने के खिलाफ सुनाया फैसला
Modified Date: June 27, 2025 / 09:31 pm IST
Published Date: June 27, 2025 9:31 pm IST

इस्लामाबाद, 27 जून (भाषा) पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के सहयोगी को आरक्षित सीट देने के खिलाफ फैसला सुनाया। इसे जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के लिए एक झटका माना जा रहा है।

यह मामला पाकिस्तान चुनाव आयोग द्वारा पीटीआई की सहयोगी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल (एसआईसी) को नेशनल असेंबली में 70 आरक्षित सीट और चार प्रांतीय विधानसभाओं में 156 सीट देने की याचिका को खारिज करने से संबंधित था।

महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीट राजनीतिक दलों को विधानसभाओं में उनकी संख्यात्मक शक्ति के आधार पर आनुपातिक रूप से प्रदान की जाती हैं।

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पिछले वर्ष 12 जुलाई को उच्चतम न्यायालय ने 13 में से 8 न्यायाधीशों के बहुमत के फैसले में आरक्षित सीट एसआईसी को प्रदान की थीं।

यह निर्णय एसआईसी द्वारा पेशावर उच्च न्यायालय के उस निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका के बाद सुनाया गया, जिसमें पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) द्वारा आरक्षित सीट में से उसे हिस्सा देने से इनकार करने के कदम को बरकरार रखा गया था।

हालांकि इस फैसले को नेशनल असेंबली द्वारा लागू नहीं किया गया था, जबकि ईसीपी ने कुछ आपत्तियां जताई थीं वहीं सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन), पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) और ईसीपी द्वारा आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिकाएं दायर की गई थीं।

भाषा शोभना सुरेश

सुरेश


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