पति-पत्नी सेक्स की डिमांड एक दूसरे से नहीं तो किससे करेंगे? दंपति के विवाद पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने की टिप्पणी

husband and wife sex demand from each other: यदि कोई यातना या हमला किया गया है, तो वह दहेज की किसी मांग के लिए नहीं, बल्कि आवेदक क्रमांक 1 की सेक्स की इच्छाओं को ऑपोजिट पार्टी क्रमांक 3 की तरफ से इनकार किए जाने पर किया गया।'

पति-पत्नी सेक्स की डिमांड एक दूसरे से नहीं तो किससे करेंगे? दंपति के विवाद पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने की टिप्पणी

husband and wife sex demand from each other

Modified Date: October 11, 2024 / 06:30 pm IST
Published Date: October 11, 2024 6:30 pm IST

प्रयागराज: husband and wife sex demand from each other: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यौन सुख को पति-पत्नी के बीच जारी झगड़े की वजह बताते हुए मामले को खारिज कर दिया है। दरअसल, उच्च न्यायालय में एक महिला की तरफ से पति के खिलाफ दर्ज केस की सुनवाई हो रही थी। जिसमें याचिकाकर्ता ने यातना, दहेज और अप्राकृतिक संबंध बनाने के आरोप लगाए थे।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, इस मालले पर सुनावाई के दौरान कोर्ट ने केस खारिज करते हुए कहा, ‘पीड़ित के बयान और FIR की बारीकी से जांच से पता चलता है कि यदि कोई यातना या हमला किया गया है, तो वह दहेज की किसी मांग के लिए नहीं, बल्कि आवेदक क्रमांक 1 की सेक्स की इच्छाओं को ऑपोजिट पार्टी क्रमांक 3 की तरफ से इनकार किए जाने पर किया गया।’

जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता ने कहा, ‘…यह जाहिर है कि विवाद पार्टियों के सेक्स को लेकर एकमत नहीं होने की वजह से है। जिसके कारण दोनों के बीच विवाद था और उस विवाद के कारण तत्काल FIR दर्ज कराई गई थी…।’ रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने कहा, ‘अगर एक पुरुष अपनी पत्नी से और महिला अपने पति से सेक्स की मांग नहीं करेगी, तो सभ्य समाज में वह यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए कहां जाएंगे।’

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महिला ने लगाए पति के नग्न घूमने के आरोप

बताया जा रहा है कि दोनों की शादी साल 2015 में हुई थी। पुरुष और उसके परिवार ने कथित तौर पर महिला से दहेज की मांग की। महिला के अनुसार दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर उसके साथ हिंसा की गई थी। महिला ने भी कहा कि पति को शराब पीन की लत है, साथ ही वह उससे अप्राकृतिक सेक्स की मांग करता है।

महिला ने ये भी आरोप लगाए थे कि पति पोर्न फिल्में देखता है और उसके सामने बगैर कपड़ों के घूमता है, हस्तमैथुन करता है। जब उसने इन बातों पर आपत्ति जताई, तो पति ने कथित तौर पर उसके साथ हिंसा की। महिला के आरोप थे कि सिंगापुर में भी पति ने उसे यातना दी थी। इसके बाद पति और उसके परिवार के खिलाफ IPC की कई धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ था।

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पति और उसका परिवार पहुंचा कोर्ट

इसके बाद पति और उसका परिवार हाईकोर्ट पहुंचा। कोर्ट का यह मानना था कि पत्नी ने पति और उसके परिवार पर यातना के अस्पष्ट आरोप लगाए थे। कोर्ट ने कहा, ‘किसी भी घटना में ओपोजिट पार्टी क्रमांक 3 को चोट नहीं पहुंची है। ऐसे में मामले के तथ्यों से कोर्ट की राय से किसी भी तरह से यह नहीं कहा जा सकता है कि यह IPC की धारा 498 के तहत क्रूरता का अपराध है…।’

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लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com