Unique Decision: छेड़छाड़ के आरोपी को गांव की महिलाओं के कपड़े धोने की सजा, पति की मौत पर न रोने वाली पत्नी को उम्रकैद

Life imprisonment for wife: दरअसल कोर्ट ने दोषी को गांव की सभी महिलाओं के कपड़े धोने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि दोषी को इसी शर्त पर जमानत दी जा रही है कि “वह अगले छह महीने तक गांव की सभी महिलाओं के कपड़े धोएगा”।

Unique Decision: छेड़छाड़ के आरोपी को गांव की महिलाओं के कपड़े धोने की सजा, पति की मौत पर न रोने वाली पत्नी को उम्रकैद

Life imprisonment for wife who did not cry over husband's death

Modified Date: November 29, 2022 / 08:56 pm IST
Published Date: June 12, 2022 12:43 pm IST

Life imprisonment for wife who did not cry over husband’s death ; नई दिल्ली। बिहार के मधुबनी जिले की एक ​निचली अदालत ने छेड़खानी और दुष्कर्म का प्रयास करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए ऐसी सजा सुनाई है जो लोगों के लिए एक सबक बन सके। दरअसल कोर्ट ने दोषी को गांव की सभी महिलाओं के कपड़े धोने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि दोषी को इसी शर्त पर जमानत दी जा रही है कि “वह अगले छह महीने तक गांव की सभी महिलाओं के कपड़े धोएगा”।

महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव जगेगा​​​​​

कोर्ट के मुताबिक, इस प्रकार की सजा से दोषी के मन में महिलाओं के प्रति सम्मान जागेगा। कोर्ट ने न सिर्फ यह आदेश दिया बल्कि दोषी से ये भी कहा कि वो कपड़े धोने के बाद उन्हें प्रेस करके फिर हर घर में जाकर महिलाओं को कपड़े लौटाए। मामला चर्चा में है लेकिन ये पहली नहीं है जब ऐसे आदेश जारी हुए हो। इसके पहले भी कई अदालतें अपने अजब-गजब फैसलों के कारण सुर्खियों बटोर चुकी हैं।

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पति की मौत पर न रोने वाली महिला को उम्रकैद

Life imprisonment for wife who did not cry over husband’s death ; इधर असम की एक निचली अदालत ने एक अजब-गजब फैसले के तहत एक महिला को उम्रकैद दे दी। उसका जुर्म ये था कि वो अपने पति की असामयिक मृत्यु पर बुक्का फाड़कर नहीं रोई थी। इसलिए, स्थानीय अदालत ने महिला को अपने पति की हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा दी। महिला जब इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंची तो वहां भी हाईकोर्ट ने स्थानीय अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई।

महिला को सजा देते समय निचली अदालत और हाईकोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि पति की हत्या वाली रात अंतिम बार महिला अपने पति के साथ थी। हत्या के बाद वह रोई नहीं, इससे उसके ऊपर संदेह गहरा जाता है और यह साबित होता है कि उसने ही अपने पति की हत्या की।

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गरीब बच्चों के पढ़ाई खर्च उठाने की सजा

मधुबनी में महिला के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म की कोशिश के आरोपी को लोअर कोर्ट ने इस शर्त पर जमानत दी कि वह रिहाई के बाद अपने घर के सामने के नाले साफ करेगा।। एक अवैध शराब बेचने वाले आरोपी एक व्यक्ति को पांच गरीब बच्चों की तीन महीने तक पढ़ाई का खर्च उठाने को कहा।


लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com