बिहार: प्रदूषण मानदंडों का उल्लंघन करने पर निजी कंपनी पर जुर्माना
बिहार: प्रदूषण मानदंडों का उल्लंघन करने पर निजी कंपनी पर जुर्माना
पटना, एक मार्च (भाषा) बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (बीएसपीसीबी) ने पटना के सैदपुर में जल-मल शोधन संयंत्र (एसटीपी) संचालित करने वाली एक निजी कंपनी पर कथित तौर पर मानदंडों का पालन करने में विफल रहने और गंगा को प्रदूषित करने पर 1.9 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
अधिकारियों ने बताया कि यह जुर्माना ‘तोशिबा वाटर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड’ एवं ईएमएस इंफ्राकॉन-4’ पर लगाया गया है।
बीएसपीसीबी के अध्यक्ष डीके शुक्ला ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘अक्टूबर 2023 से जून 2024 तक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कंपनी नियमों का पालन करने में विफल रही और गंगा नदी को प्रदूषित कर रही है।’’
बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम (बीयूआईडीसीओ) राज्य में एसटीपी के रखरखाव में लगी निजी एजेंसियों के कामकाज की निगरानी करता है।
भाषा
यासिर नेत्रपाल
नेत्रपाल

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