साढ़े 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में आरोपी हुआ बरी, HC ने फांसी के आदेश को किया निरस्त

कोर्ट ने आरोपी को बरी किया है। इसके साथ ही फांसी की सजा के आदेश को भी निरस्त किया है।

साढ़े 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में आरोपी हुआ बरी, HC ने फांसी के आदेश को किया निरस्त
Modified Date: November 29, 2022 / 06:40 pm IST
Published Date: September 10, 2021 9:25 am IST

ग्वालियर। मध्यप्रदेश की ग्वालियर हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को बरी किया है। इसके साथ ही फांसी की सजा के आदेश को भी निरस्त किया है।

Read More News: बदले गए कई राज्यों के राज्यपाल, बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का प्रभार तो आरएन रवि संभालेंगे तमिलनाडु की कमान

कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पुलिस ने कृत्रिम साक्ष्य तैयार किए। जिसके चलते आरोप साबित नहीं हो पाया।वहीं अब इस मामले की जांच अधिकारी पर चलेगी। कोर्ट के इस फैसले से हड़कंप मच गया है।

 ⁠

Read More News:  रिंग रोड में दर्दनाक हादसा, ट्रक ने कार को मारी टक्कर, 4 बच्चे सहित 5 की मौत

बता दें कि साढ़े 4 साल की बच्ची की दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई थी। दरिंदगी की खौफनाक वारदात को लेकर लोगों ने फांसी की मांग की थी, लेकिन अब कोर्ट का फैसला आने से लोगों को निराशा हुई है।

Read More News:  बाबा महाकाल के दर्शन के लिए देनी होगी फीस, इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन


लेखक के बारे में