Asiya Andrabi Life Imprisonment: आसिया अंद्राबी के लिए भाजपा ने माँगा ‘मृत्युदंड’.. कश्मीर में अलगाववाद फ़ैलाने के आरोप में मिली है आजीवन कारावास की सजा

Asiya Andrabi Life Imprisonment: कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी को उम्रकैद, NIA कोर्ट का फैसला, भाजपा ने कड़ी सजा और मृत्युदंड की मांग की।

Asiya Andrabi Life Imprisonment: आसिया अंद्राबी के लिए भाजपा ने माँगा ‘मृत्युदंड’.. कश्मीर में अलगाववाद फ़ैलाने के आरोप में मिली है आजीवन कारावास की सजा

Asiya Andrabi Life Imprisonment || Image-Deepak_CH File

Modified Date: March 25, 2026 / 10:25 am IST
Published Date: March 25, 2026 10:25 am IST
HIGHLIGHTS
  • आसिया अंद्राबी को NIA कोर्ट से उम्रकैद
  • भाजपा ने मृत्युदंड की मांग
  • उठाई सहयोगियों को 30-30 साल की सजा

श्रीनगर: अल्ताफ ठाकुर ने कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी को उम्रकैद की सजा दिए जाने का स्वागत किया है। (Asiya Andrabi Life Imprisonment) उन्होंने कहा कि आतंकवाद और घाटी में हिंसा भड़काने में उनकी भूमिका को देखते हुए सजा और भी कड़ी, यहां तक कि ‘मौत की सजा’ होनी चाहिए थी।

भाजपा प्रवक्ता ठाकुर ने कहा कि अंद्राबी की हड़तालों, पत्थरबाजी, उत्पीड़न और स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक छात्रों को कट्टरपंथ की ओर धकेलने में भूमिका रही। उसने समाज को काफी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन सजा और सख्त हो सकती थी।

30-30 साल की सजा तय

दरअसल, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत, नई दिल्ली ने मंगलवार को इस मामले में अंद्राबी को उम्रकैद की सजा सुनाई। उनके साथ दो सहयोगियों सोफी फहीमीदा और नाहिदा नसरीन को 30-30 साल की सजा दी गई है।

क्या है आसिया अंद्राबी पर आरोप?

अंद्राबी महिलाओं के अलगाववादी संगठन दुख्तरान-ए-मिल्लत की प्रमुख मानी जाती हैं। (Asiya Andrabi Life Imprisonment) अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने तीनों दोषियों को विभिन्न आरोपों में दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई।

अदालत ने अंद्राबी को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 18 के तहत आतंकी साजिश और आईपीसी की धारा 120-बी के तहत आपराधिक साजिश के लिए उम्रकैद की सजा दी है। साथ ही, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश (धारा 121-ए) में भी उम्रकैद दी गई है, जबकि आतंकी संगठन से जुड़े होने और उसे समर्थन देने के लिए यूएपीए की धाराओं 38 और 39 के तहत 10-10 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है।

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