‘मुलाकात के दो दिनों में बना लिया शारीरिक संबंध..यानी चरित्रहीन है लड़की’, हाई कोर्ट ने जाहिर की आपत्ति

'मुलाकात के दो दिनों में बना लिया शारीरिक संबंध..यानी चरित्रहीन है लड़की', हाई कोर्ट ने जाहिर की आपत्ति

‘मुलाकात के दो दिनों में बना लिया शारीरिक संबंध..यानी चरित्रहीन है लड़की’, हाई कोर्ट ने जाहिर की आपत्ति

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:07 pm IST
Published Date: November 3, 2021 4:24 pm IST

प्रयागराज। Dating sites order: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी शख्स के डेटिंग वेबसाइट पर ऐक्टिव होने के आधार पर उसकी नैतिकता का आकलन नहीं किया जा सकता है। यह टिप्पणी हाई कोर्ट ने बलात्कार के आरोपित की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील की दलील पर की है।

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दलील में कहा गया था कि पीड़िता आरोपित से डेटिंग साइट पर संपर्क में आई और चौथे ही दिन उससे मिलने पहुंच गई। ऐसे में पीड़िता की नैतिकता संदेहास्पद है। कोर्ट ने इसे नहीं माना और अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। पीड़िता ने आरोपित के खिलाफ शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई थी। दर्ज केस के मुताबिक आरोपित और पीड़िता दोनों एक डेटिंग साइट के जरिए संपर्क में आए।

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आरोप है कि डेटिंग साइट पर मिलने के चौथे ही दिन दोनों की आमने-सामने मुलाकात हुई। आरोपित ने पीड़िता से यह कह कर शारीरिक संबंध बनाए कि वह उससे शादी करेगा, लेकिन बाद में वह शादी करने की बात से मुकर गया। केस दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपित नोएडा निवासी अभय चोपड़ा ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की। अर्जी पर जिरह के दौरान आरोपित पक्ष के वकील ने दलील दी कि दोनों के संपर्क में आने के महज चार दिन के भीतर ही शारीरिक संबंध बने। इससे साबित होता है कि यह आपसी सहमति का मामला है।

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यह भी कहा गया कि आरोपित ने पीड़िता से शादी का कोई वादा नहीं किया था, ऐसे में रेप का आरोप गलत है। जस्टिस विवेक अग्रवाल ने इस तर्क को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपित अदालत में समर्पण कर कार्यवाही में सहयोग करने के लिए स्वतंत्र है। वह संबंधित कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल कर सकता है। कोर्ट इस आदेश में की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना मेरिट के आधार पर अपना फैसला सुनाएगा।

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दो बालिग अगर किसी डेटिंग साइट पर मिलते हैं और चौथे दिन आमने-सामने की मुलाकात के दौरान उनमें विश्वास पैदा होता है, जिसके आधार पर वह शारीरिक संबंध बनते हैं तो इससे किसी के चरित्र का आकलन या उसकी नैतिकता तय नहीं की जा सकती।

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लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com