हिताची एनर्जी पर श्रम अदालत ने लगाया 5,000 रुपये का जुर्माना

हिताची एनर्जी पर श्रम अदालत ने लगाया 5,000 रुपये का जुर्माना

Modified Date: December 21, 2023 / 09:31 pm IST
Published Date: December 21, 2023 9:31 pm IST

नयी दिल्ली, 21 दिसंबर (भाषा) गुजरात की एक श्रम अदालत ने गुजरात फैक्ट्री नियम, 1963 का उल्लंघन करने पर हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड के एक कारखाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड (पूर्व में एबीबी पावर प्रोडक्ट्स एंड सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड) बिजली प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वैश्विक कंपनी हिताची एनर्जी की भारतीय इकाई है।

हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड ने बृहस्पतिवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया, “श्रम न्यायालय और जेएफएफसी गोधरा ने पंचमहल जिले में स्थित हमारे कारखाने पर गुजरात फैक्ट्री नियम, 1963 के नियम 12 (सी) (4) (ई) के उल्लंघन के कारण 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।”

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गुजराती भाषा में यह आदेश बुधवार को मिला, जबकि अंग्रेजी में इसका अनुवाद बृहस्पतिवार को मिला।

भाषा अनुराग अजय

अजय


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