नयी दिल्ली। अब लोग भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा तैयार किए गए डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेज को साझा करके अपने आधार का सत्यापन ऑफलाइन करा सकते हैं। इस दस्तावेज में धारक को सौंपी गई आधार संख्या के केवल अंतिम चार अंक होंगे।
सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों से यह पता चला है। आधार (प्रमाणीकरण और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम-2021 को आठ नवंबर को अधिसूचित किया गया और मंगलवार को इसे आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया, जिसमें ई-केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) प्रक्रिया के लिए आधार के ऑफलाइन सत्यापन को सक्षम करने को एक विस्तृत प्रक्रिया का निर्माण किया गया है।
यूआईडीएआई ने ऑनलाइन सत्यापन पर मौजूदा तंत्र के अलावा क्यूआर कोड सत्यापन, आधार कागजरहित ऑफलाइन ई-केवाईसी सत्यापन, ई-आधार सत्यापन, ऑफलाइन कागज आधारित सत्यापन और समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा शुरू किए गए किसी भी अन्य प्रकार के ऑफलाइन सत्यापन को जोड़ा है।
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