एके कैपिटल ग्रुप ने सेबी को 4.3 करोड़ रुपये का भुगतान कर मामले का निपटान किया

एके कैपिटल ग्रुप ने सेबी को 4.3 करोड़ रुपये का भुगतान कर मामले का निपटान किया

एके कैपिटल ग्रुप ने सेबी को 4.3 करोड़ रुपये का भुगतान कर मामले का निपटान किया
Modified Date: October 17, 2025 / 06:38 pm IST
Published Date: October 17, 2025 6:38 pm IST

नयी दिल्ली, 17 अक्टूबर (भाषा) एके कैपिटल ग्रुप ने बाजार नियामक सेबी को 4.3 करोड़ रुपये का भुगतान कर गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) जारी करने में अनुचित व्यापारिक तरीकों के इस्तेमाल के मामले का निपटान कर लिया है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के बृहस्पतिवार को जारी एक आदेश के मुताबिक, समूह ने उसे मामले के निपटान के लिए 4.3 करोड़ रुपये का भुगतान करने पर सहमति जताई और 56 लाख रुपये के ब्याज सहित 76 लाख रुपये की राशि वापस लौटाई।

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यह मामला एनसीडी जारी करने के दौरान पीएफयूटीपी (धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध) नियमों के उल्लंघन से जुड़ा है।

एके कैपिटल समूह की कंपनियों ने न तो इन आरोपों को स्वीकार या खंडन न करते हुए निपटान नियमों के तहत मामले को सुलझाने का प्रस्ताव दिया।

समूह की कंपनियों- मर्चेंट बैंकर एके कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड, स्टॉक ब्रोकर एके स्टॉकमार्ट प्रा. लि., एनबीएफसी एके कैपिटल सर्विसेज लि. और ई-अलाई सिक्योरिटीज (इंडिया) प्रा. लि. और ऋद्धि सिद्धि डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि. ने स्वैच्छिक निपटान आवेदन दाखिल किया था।

सेबी ने भुगतान प्राप्त होने के बाद कहा, ‘नियमों के उल्लंघन के संबंध में शुरू की जा सकने वाली कोई भी कार्यवाही अब निपट चुकी है, और मामला समाप्त माना जाता है।’

भाषा

योगेश प्रेम

प्रेम


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