एल्केम लैब्स को उत्तराखंड जीएसटी विभाग से 27.14 लाख रुपये का नोटिस मिला

एल्केम लैब्स को उत्तराखंड जीएसटी विभाग से 27.14 लाख रुपये का नोटिस मिला

एल्केम लैब्स को उत्तराखंड जीएसटी विभाग से 27.14 लाख रुपये का नोटिस मिला
Modified Date: December 4, 2025 / 04:34 pm IST
Published Date: December 4, 2025 4:34 pm IST

नयी दिल्ली, चार दिसंबर (भाषा) दवा कंपनी एल्केम लैबोरेटरीज को उत्तराखंड जीएसटी विभाग से 27.14 लाख रुपये के माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की मांग को लेकर नोटिस मिला है।

कंपनी ने बृहस्पतिवार को शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा कि उसे वित्त वर्ष 2018-2019 से 2022-2023 की अवधि के लिए देहरादून सेंट्रल जीएसटी डिवीजन से माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत एक आदेश मिला है, जिसमें 27,79,266 रुपये के जुर्माने के साथ 27,14,603 रुपये के जीएसटी की मांग की गई है।

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कंपनी ने कहा कि अधिकारियों ने केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) / केंद्रीय माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी)/ एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) अधिनियम, 2017 के लागू प्रावधानों के तहत लागू ब्याज की भी मांग की है।

कंपनी ने कहा, ‘‘मांग आदेश में मुख्य रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का अधिक लाभ लेने का आरोप लगाया गया है। कंपनी जीएसटी की मांग के आदेश से सहमत नहीं है और इसे उपयुक्त मंच पर चुनौती देगी।’’

भाषा

योगेश रमण

रमण


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