नयी दिल्ली, 22 दिसंबर (भाषा) दिवाला अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी ने जेट एयरवेज के सफल बोलीदाता जालान कालरॉक गठजोड़ की एक याचिका को खारिज कर दिया है। इसमें जेट एयरवेज के तीन विमानों की बिक्री पर रोक लगाने का आग्रह किया गया था।
राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने इन विमानों की बिक्री का आदेश दिया था।
राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) की तीन सदस्यीय पीठ ने एनसीएलटी की मुंबई पीठ के आदेश को बरकरार रखा। इस आदेश में माल्टा स्थित कंपनी ऐस एविएशन को तीन विमानों की बिक्री करने की अनुमति दी गई थी।
एनसीएलएटी ने एनसीएलटी के आदेश को चुनौती देने वाली अखिल भारतीय जेट एयरवेज अधिकारी एवं कर्मचारी संघ की याचिका भी खारिज कर दी।
एनसीएलएटी ने कहा कि विमान की बिक्री में देरी से इनका मूल्य और कम हो जाएगा, जो जेट एयरवेज के हित में नहीं होगा।
भाषा पाण्डेय रमण
रमण
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)