केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिवाला, कंपनी कानून में संशोधन को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिवाला, कंपनी कानून में संशोधन को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिवाला, कंपनी कानून में संशोधन को मंजूरी दी
Modified Date: March 10, 2026 / 03:00 pm IST
Published Date: March 10, 2026 3:00 pm IST

नयी दिल्ली, 10 मार्च (भाषा) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को दिवाला कानून और कंपनी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

हालांकि, इन बदलावों की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

सूत्रों ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता सहिंता (आईबीसी) और कंपनी अधिनियम, 2013 में विभिन्न संशोधनों को मंजूरी दे दी है।

इन दोनों कानूनों को कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय लागू करता है।

पिछले साल अगस्त में मंत्रालय ने लोकसभा में आईबीसी में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया था। इस विधेयक में कई बदलाव प्रस्तावित किए गए थे, जिनका उद्देश्य दिवाला मामलों की प्रक्रिया को तेज करना और आवेदन स्वीकार करने में लगने वाला समय को कम करना है।

इस विधेयक को लोकसभा की एक प्रवर समिति के पास भेजा गया था। समिति ने दिसंबर, 2025 में अपनी रिपोर्ट भी दे दी है।

पिछले महीने वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सरकार बजट सत्र के दूसरे भाग में आईबीसी (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश करने चाहती है।

भाषा योगेश अजय

अजय


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