सीबीआईसी ने जीएसटी पंजीकरण में देरी के सोशल मीडिया दावों को खारिज किया

सीबीआईसी ने जीएसटी पंजीकरण में देरी के सोशल मीडिया दावों को खारिज किया

सीबीआईसी ने जीएसटी पंजीकरण में देरी के सोशल मीडिया दावों को खारिज किया
Modified Date: May 31, 2025 / 01:36 pm IST
Published Date: May 31, 2025 1:36 pm IST

नयी दिल्ली, 31 मई (भाषा) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने शनिवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पंजीकरण देने में देरी और भ्रष्टाचार के बारे में सोशल मीडिया पर प्रसारित एक दावे को खारिज करते हुए कहा कि आवेदक ने अभी तक दिल्ली राज्य जीएसटी अधिकारियों द्वारा मांगे गए विवरण पेश नहीं किए हैं।

एक व्यक्ति ने पेशेवरों के लिए सोशल मीडिया मंच लिंक्डइन पर बताया कि कैसे 20 दिन पहले आवेदन करने के बाद भी उसे जीएसटी पंजीकरण नहीं दिया गया है।

इस पोस्ट को ‘एक्स’ पर एक अन्य उपयोगकर्ता ने साझा किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि जीएसटी पंजीकरण देने में ‘भ्रष्टाचार’ है।

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‘एक्स’ पर ही सीबीआईसी ने मामले के तथ्य दिए और कहा कि आवेदन इस सप्ताह 26 मई, 2025 को दायर किया गया था, जिसे दिल्ली राज्य जीएसटी को सौंपा गया था।

सीबीआईसी ने कहा कि इस मामले में केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों की कोई भूमिका नहीं थी।

इसने कहा कि दिल्ली राज्य जीएसटी अधिकारियों के अनुसार, मामले को तुरंत संसाधित किया गया था और कंपनी की ओर से किराया समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पदनाम नहीं होने के बारे में सवाल किया गया था।

सीबीआईसी ने कहा, “इस स्तर पर, एआरएन करदाता पक्ष से उत्तर के लिए लंबित था और करदाता को इसकी विधिवत जानकारी दे दी गई थी। लंबित जानकारी प्राप्त होने पर दिल्ली जीएसटी अधिकारियों द्वारा आवेदन पर कार्रवाई की जाएगी।”

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी ‘एक्स’ पर जाकर सीबीआईसी पोस्ट को रीपोस्ट कर कहा, “सीबीआईसी की ओर से विस्तृत जवाब। करदाताओं को सेवा प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। करदाताओं की सेवा करते समय, उनका विश्वास और भरोसा जीतने के लिए पारदर्शिता और ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। मुझे पूरा विश्वास है कि बोर्ड और क्षेत्रीय संरचनाएं संवेदनशील और उत्तरदायी बनी रहेंगी।”

भाषा अनुराग पाण्डेय

पाण्डेय


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