सीसीआई ने यूरिया के साथ उत्पादों की अनुचित बिक्री के लिए आरसीएफ के खिलाफ दिए जांच के आदेश

सीसीआई ने यूरिया के साथ उत्पादों की अनुचित बिक्री के लिए आरसीएफ के खिलाफ दिए जांच के आदेश

सीसीआई ने यूरिया के साथ उत्पादों की अनुचित बिक्री के लिए आरसीएफ के खिलाफ दिए जांच के आदेश
Modified Date: August 10, 2025 / 07:55 pm IST
Published Date: August 10, 2025 7:55 pm IST

नयी दिल्ली, 10 अगस्त (भाषा) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने सरकारी कंपनी राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स (आरसीएफ) के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं कि क्या कंपनी कथित रूप से महाराष्ट्र में यूरिया के साथ अन्य उत्पाद भी जबरन किसानों और डीलरों को बेच रही है। यह कार्रवाई एक व्यक्ति की शिकायत पर की गई है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरसीएफ डीलरों और किसानों पर दबाव डाल रही है कि वे यूरिया के साथ गैर-सरकारी सब्सिडी वाले उत्पाद भी खरीदें।

सीसीआई का कहना है कि यह तरीका प्रतिस्पर्धा अधिनियम के नियमों का उल्लंघन लगता है, खासकर ‘प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग’ और ‘प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों’ से जुड़े प्रावधानों का।

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आयोग ने अपने जांच विभाग (महानिदेशक) को 60 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा है, हालांकि उसने साफ किया कि ये सिर्फ शुरुआती टिप्पणियां हैं और जांच के नतीजे पर असर नहीं डालेंगी।

शिकायत में सरकारी विभागों और डीलर संघों के पत्र, मीडिया की खबरों और वीडियो जैसे सबूत भी दिए गए हैं, जिनमें कथित रूप से जबरन बिक्री के मामले दिखाए गए हैं।

भाषा योगेश पाण्डेय

पाण्डेय

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