केंद्र ने आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारियों से उनका शेयर बाजार से संबंधित लेनदेन का विवरण मांगा |

केंद्र ने आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारियों से उनका शेयर बाजार से संबंधित लेनदेन का विवरण मांगा

केंद्र ने आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारियों से उनका शेयर बाजार से संबंधित लेनदेन का विवरण मांगा

:   Modified Date:  March 30, 2023 / 11:48 AM IST, Published Date : March 30, 2023/11:48 am IST

नयी दिल्ली, 30 मार्च (भाषा) केंद्र ने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों से कहा है कि यदि शेयर बाजार, शेयर या अन्य निवेश में उनका कुल लेनदेन कैलेंडर वर्ष के दौरान उनके छह महीने के मूल वेतन से अधिक होता है तो वे इसकी जानकारी मुहैया करवाएं। कार्मिक मंत्रालय ने इस बाबत हाल में एक आदेश जारी किया है।

यह जानकारी अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1968 के नियम 16(4) के तहत उनके द्वारा दी जाने वाली इसी प्रकार की जानकारी से अतिरिक्त होगी। ये नियम अखिल भारतीय सेवाओं- भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के सदस्यों पर लागू होंगे।

यह आदेश केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के सचिवों को जारी किया गया है।

भाषा

मानसी

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