जमीन गिरवी मामले में सेबी के आदेश पर कानूनी सलाह ले रही कंपनी: जेडईईएल

जमीन गिरवी मामले में सेबी के आदेश पर कानूनी सलाह ले रही कंपनी: जेडईईएल

जमीन गिरवी मामले में सेबी के आदेश पर कानूनी सलाह ले रही कंपनी: जेडईईएल
Modified Date: August 2, 2026 / 09:07 pm IST
Published Date: August 2, 2026 9:07 pm IST

नयी दिल्ली, दो अगस्त (भाषा) जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (जेडईईएल) ने रविवार को कहा कि वह हैदराबाद जमीन गिरवी मामले में बाजार नियामक सेबी के आदेश पर कानूनी सलाह ले रही है।

बाजार नियामक ने इस मामले में कंपनी को दो महीने के लिए और उसके मानद चेयरमैन सुभाष चंद्रा तथा प्रबंध निदेशक पुनीत गोयनका को एक साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित करने का आदेश दिया था।

हालांकि, कंपनी ने जोर देकर कहा कि सेबी के आदेश का उसकी 2,300 करोड़ रुपये जुटाने की प्रक्रिया पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा और वह प्रस्तावित पूंजी जुटाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।

जेडईईएल सेबी के आदेश को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) के समक्ष चुनौती दे सकती है, जो एक अर्ध-न्यायिक निकाय है और जिसके पास सेबी के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने का अपीलीय क्षेत्राधिकार है।

जील के प्रवक्ता के अनुसार, ”कंपनी को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी आदेश मिल गया है और वह इस पर कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ले रही है। कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि सेबी के आदेश का कोष जुटाने की प्रक्रिया पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा।”

प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी को कोष जुटाने की योजना के लिए शेयर बाजारों और शेयरधारकों से नियामक मंजूरियां पहले ही मिल चुकी हैं।

भाषा पाण्डेय

पाण्डेय


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