ESMA In Uttarakhand: सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, अगले 6 महीने तक नहीं कर पाएंगे ये काम, सरकार ने जारी किया आदेश

सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, अगले 6 महीने तक नहीं कर पाएंगे ये काम, ESMA in Uttarakhand: 6 months ban on strike

ESMA In Uttarakhand: सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, अगले 6 महीने तक नहीं कर पाएंगे ये काम, सरकार ने जारी किया आदेश
Modified Date: August 2, 2026 / 04:58 pm IST
Published Date: August 2, 2026 4:58 pm IST

देहरादून। ESMA in Uttarakhand उत्तराखंड सरकार ने आवश्यक सेवाओं के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्याधीन सेवाओं में अगले छह माह तक हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में सचिव कार्मिक शैलेश बगौली की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

ESMA in Uttarakhand सरकार ने यह निर्णय ऐसे समय में लिया है, जब प्रदेश के कई कर्मचारी संगठन विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। सरकार का मानना है कि संभावित हड़ताल से स्वास्थ्य, परिवहन, प्रशासन सहित अन्य आवश्यक सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं, जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

जारी अधिसूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम (उत्तराखंड राज्य में यथावत प्रवृत्त) के तहत अधिसूचना जारी होने की तिथि से छह माह की अवधि तक राज्याधीन सेवाओं में किसी भी प्रकार की हड़ताल पर रोक रहेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आवश्यक सेवाओं के निर्बाध संचालन और जनहित को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। अधिसूचना लागू होने के बाद राज्याधीन सेवाओं से जुड़े कर्मचारी निर्धारित अवधि तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे।


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