प्रतिस्पर्धा आयोग ने बार काउंसिल के खिलाफ शिकायत खारिज की

प्रतिस्पर्धा आयोग ने बार काउंसिल के खिलाफ शिकायत खारिज की

प्रतिस्पर्धा आयोग ने बार काउंसिल के खिलाफ शिकायत खारिज की
Modified Date: November 29, 2022 / 08:53 pm IST
Published Date: January 21, 2021 12:44 pm IST

नयी दिल्ली, 21 जनवरी (भाषा) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के खिलाफ देश में कानून की पढ़ाई को लेकर अपनी दबदबे की स्थिति का फायदा उठाने की शिकायत को खारिज कर दिया है।

यह शिकायत बीसीआई के कानूनी शिक्षा के लिए प्रवेश लेने वाले नए लोगों के लिए अधिकतम आयु सीमा को लेकर अंकुश लगाने के नियम के खिलाफ की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कामकाज का प्रबंधन कर रहे बीसीआई के सदस्य काउंसिल की दबदबे वाली स्थिति का दुरुपयोग कर देश की कानून की पढ़ाई को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं।

सीसीआई ने शिकायत को खारिज करते हुए कहा कि बीसीआई के कामकाज की प्रकृति कानूनी पेशे की दृष्टि से नियामकीय प्रकृति के हैं। सीसीआई ने कहा कि मौजूदा मामले में बीसीआई प्रकटत: नियामकीय काम कर रही है और इस संस्था को प्रतिस्पर्धा कानून की धरा 2 (एच) के अर्थ में कोई ‘उद्यम’ नहीं माना जा सकता। ’ आयोग ने कहा कि गैर-आर्थिक प्रकृति के काम प्रतिस्पर्धा कानून की धारा 4 के प्रावधानों में नहीं आते।

 ⁠

भाषा अजय अजय मनोहर

मनोहर


लेखक के बारे में