नयी दिल्ली, छह अगस्त (भाषा) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने आईफोन विनिर्माता एप्पल को उसके ऐप स्टोर से जुड़े प्रावधानों में प्रतिस्पर्धा मानकों के कथित रूप से उल्लंघन वाली जांच रिपोर्ट पर जवाब देने को कहा है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
सूत्रों के मुताबिक, सीसीआई के महानिदेशक ने अपनी पूरक जांच रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला है कि दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी ने बाजार में अपने प्रभुत्व का कथित तौर पर दुरुपयोग किया है। यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा चार के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करता है।
प्रतिस्पर्धा आयोग ने दिसंबर, 2021 में एप्पल को बाजार प्रभुत्व के दुरुपयोग का प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए उसके खिलाफ विस्तृत जांच का आदेश दिया था।
सूत्रों ने कहा कि आयोग महानिदेशक की तरफ से पेश की गई शुरुआती जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था लिहाजा उसने कई विशिष्ट बिंदुओं पर नए सिरे से जांच करने को कहा था।
आयोग के महानिदेशक ने जून में अपनी पूरक जांच रिपोर्ट जमा कर दी थी।
सूत्रों के मुताबिक, अब एप्पल को रिपोर्ट पर अपना जवाब देने के लिए कहा गया है। कंपनी और शिकायतकर्ता दोनों की तरफ से जवाब आने के बाद आयोग इस मामले में अंतिम सुनवाई करेगा।
सूत्रों ने कहा कि अंतिम सुनवाई कुछ महीनों तक चलेगी और उसके बाद सीसीआई अपना अंतिम फैसला देगा।
इस बारे में टिप्पणी के लिए संपर्क किए जाने पर एप्पल के प्रवक्ता ने कुछ कहने से इनकार कर दिया।
जयपुर स्थित गैर-सरकारी संगठन ‘टुगेदर वी फाइट सोसायटी’ ने एप्पल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत के आधार पर ही प्रतिस्पर्धा आयोग ने एप्पल को शुरुआती तौर पर दोषी माना था।
सूत्रों ने यह भी कहा कि सुनवाई शुरू होने से पहले गोपनीयता का प्रावधान लागू कर दिया जाएगा। गोपनीयता व्यवस्था के तहत सभी पक्षों के अपने नामित व्यक्तियों के साथ जांच रिपोर्ट की गोपनीय जानकारियां साझा की जाएंगी।
आयोग ने दिसंबर, 2021 में पारित आदेश में कहा था कि ऐप डेवलपर्स के लिए आईओएस उपभोक्ताओं को अपने ऐप वितरित करने का एकमात्र चैनल एप्पल का ऐप स्टोर है, जो हर आईफोन और आईपैड में पहले से ही इंस्टॉल होता है। तीसरे पक्ष के ऐप स्टोर को इस ऐप स्टोर पर सूचीबद्ध करने की अनुमति नहीं है।
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