अदालत ने उत्तर प्रदेश के एक रेस्तरां को ‘करीम फूड’ नाम इस्तेमाल करने से रोका

अदालत ने उत्तर प्रदेश के एक रेस्तरां को ‘करीम फूड’ नाम इस्तेमाल करने से रोका

अदालत ने उत्तर प्रदेश के एक रेस्तरां को ‘करीम फूड’ नाम इस्तेमाल करने से रोका
Modified Date: November 3, 2025 / 10:17 pm IST
Published Date: November 3, 2025 10:17 pm IST

नयी दिल्ली, तीन नवंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित एक रेस्तरां को ‘करीम फूड’ नाम इस्तेमाल करने से रोक दिया है। अदालत ने कहा कि यह नाम राष्ट्रीय राजधानी स्थित रेस्तरां श्रृंखला करीम से मिलता-जुलता है और भ्रम पैदा करता है।

जिला न्यायाधीश संजीव कुमार मल्होत्रा ने दिल्ली के करीम होटल्स के एक ट्रेडमार्क मुकदमे की सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया।

याचिका में दावा किया गया था कि रामपुर स्थित ‘करीम फूड’ नामक प्रतिष्ठान ने ‘‘अपने रेस्तरां के लिए करीम फूड नाम अपनाया, जो उसके प्रतिष्ठित चिह्नों/ब्रांड करीम से भ्रामक रूप से मिलता-जुलता है।’’

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अदालत ने 18 अक्टूबर के एक आदेश में कहा कि प्रतिवादी करीम फूड द्वारा इसी तरह के भ्रामक चिह्न को अपनाने से आम जनता के बीच वादी- करीम होटल्स की साख और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है।

आदेश में वादी को दंडात्मक हर्जाने के रूप में दो लाख रुपये का मुआवजा देने को भी कहा गया।

भाषा पाण्डेय अजय

अजय


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