इरडा नियंत्रित संस्थाओं को सेवा कॉल के लिए 1600 सीरीज अपनाने की समयसीमा 15 फरवरी: ट्राई
इरडा नियंत्रित संस्थाओं को सेवा कॉल के लिए 1600 सीरीज अपनाने की समयसीमा 15 फरवरी: ट्राई
नयी दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा) दूरसंचार नियामक ट्राई ने बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) के तहत आने वाली सभी संस्थाओं को निर्देश दिया है कि वे उपभोक्ताओं को सेवा और लेनदेन से जुड़े कॉल करने के लिए 15 फरवरी 2026 तक ‘1600’ सीरीज के नंबर अपनाएं।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने कहा कि यह निर्देश उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ाने, फर्जी कॉल पर रोक लगाने और वॉयस कॉल के जरिए की जाने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए से जारी किया गया है।
ट्राई ने कहा कि 1600 सीरीज से लोगों को ऐसे नियंत्रित संस्थानों से आने वाली वैध कॉल की पहचान करने में आसानी होगी।
दूरसंचार नियामक ने एक बयान में कहा, ”ट्राई ने 16 दिसंबर 2025 को एक निर्देश जारी किया है, जिसके तहत इरडा द्वारा विनियमित संस्थाओं को उपभोक्ताओं को सेवा और लेनदेन संबंधी कॉल करने के लिए 15 फरवरी 2026 तक ‘1600’ सीरीज के नंबर अपनाने होंगे।”
नियामक ने कहा कि यह अंतिम समयसीमा इरडा के साथ परामर्श के बाद तय की गई है। इससे पहले ट्राई ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के तहत आने वाली संस्थाओं के लिए भी 1600 सीरीज को अनिवार्य करने के निर्देश जारी किए थे।
बयान में कहा गया कि ट्राई की इस नियामकीय पहल के तहत दूरसंचार विभाग (डॉट) ने बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा (बीएफएसआई) क्षेत्र तथा सरकारी संगठनों को 1600 नंबर की सीरीज आवंटित की है, ताकि उनकी सेवा और लेनदेन से जुड़ी कॉल को अन्य व्यावसायिक संचार से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सके।
ट्राई ने कहा कि वह दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और बीएफएसआई क्षेत्र के नियामकों के साथ लगातार संपर्क में है और अब तक लगभग 570 संस्थाएं 1600 सीरीज को अपना चुकी हैं।
भाषा पाण्डेय रमण
रमण

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