डीजीसीए ने एयर इंडिया पर लगाया 30 लाख रुपये का जुर्माना

डीजीसीए ने एयर इंडिया पर लगाया 30 लाख रुपये का जुर्माना

डीजीसीए ने एयर इंडिया पर लगाया  30 लाख रुपये का जुर्माना
Modified Date: February 1, 2025 / 08:21 pm IST
Published Date: February 1, 2025 8:21 pm IST

मुंबई, एक फरवरी (भाषा) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

कंपनी पर आरोप है कि उसने अपने एक पायलट को कुछ नियामकीय आवश्यकताओं का अनुपालन किए बिना उड़ान संचालित करने की अनुमति दे दी।

डीजीसीए ने 29 जनवरी के आदेश में कहा कि बार-बार एयरलाइन के रोस्टर से संबंधी शिकायतें सामने आ रही हैं।

 ⁠

जुर्माना लगाने का आदेश तब आया जब 13 दिसंबर 2024 को एयर इंडिया के परिचालन प्रमुख और रोस्टरिंग प्रमुख सहित अन्य अधिकारियों को जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब ‘असंतोषजनक’ पाया गया।

डीजीसीए ने अपने आदेश में कहा, “पायलट ने सात जुलाई को तीन बार उड़ान भरने और उतरने की अनिवार्य आवश्यकता न होने के बावजूद उड़ान का संचालन किया, जिससे नियमों का उल्लंघन हुआ।”

एयर इंडिया ने इस मुद्दे पर ‘पीटीआई-भाषा’ द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

विमानन नियामक ने अपने आदेश में कहा कि मेसर्स एयर इंडिया लि. द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सीएई ने कुछ चेतावनियां जारी की थीं लेकिन एयर इंडिया के संबंधित अधिकारियों ने इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया और इसे नजरअंदाज कर दिया, जो सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के रूप में देखा गया। …इसलिए एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।

भाषा योगेश अनुराग

अनुराग


लेखक के बारे में