डीजीएफटी ने खरपतवारनाशक दवा के आयात पर अंकुश लगाया

डीजीएफटी ने खरपतवारनाशक दवा के आयात पर अंकुश लगाया

डीजीएफटी ने खरपतवारनाशक दवा के आयात पर अंकुश लगाया
Modified Date: April 13, 2026 / 06:57 pm IST
Published Date: April 13, 2026 6:57 pm IST

नयी दिल्ली, 13 अप्रैल (भाषा) सरकार ने सोमवार को कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले खरपतवारनाशी ग्लूफोसाइनेट और उसके विभिन्न यौगिकों के आयात पर छह महीने के लिए अंकुश लगा दिए।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक, यदि आयातित उत्पाद का सीआईएफ (लागत, बीमा एवं ढुलाई) मूल्य और लागू डंपिंग-रोधी शुल्क मिलाकर प्रति किलोग्राम कीमत 1,154 रुपये से कम होता है, तो ऐसे आयात पर रोक लगा दी जाएगी।

अधिसूचना के मुताबिक, यह प्रावधान अगले छह महीने तक प्रभावी रहेगा।

कृषि गतिविधियों में खरपतवार मारने वाली दवाओं और उनके अलग-अलग रासायनिक रूपों को दूसरे देशों से आयात किया जाता रहा है।

भाषा प्रेम

प्रेम अजय

अजय


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