ईडी ने अंसल प्रॉपर्टीज के खिलाफ मामले में 598 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
ईडी ने अंसल प्रॉपर्टीज के खिलाफ मामले में 598 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
नयी दिल्ली, 25 फरवरी (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने रियल एस्टेट कंपनी अंसल प्रॉपर्टीज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एपीआईएल) के खिलाफ धन शोधन जांच के तहत उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में 598 करोड़ रुपये की जमीन कुर्क की है।
यह मामला हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 58-63 और 65-67 में भूमि अधिग्रहण और उसके बाद उसे जारी करने में हुई बड़े पैमाने पर अनियमितताओं से संबंधित है।
संघीय जांच एजेंसी ने बयान में कहा कि उसने आगरा में 598 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की जमीन कुर्क करने के लिए धन शोधन रोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया है।
ये संपत्तियां एपीआईएल की ओर से काम करने वाली सहयोगी कंपनियों और व्यक्तियों के नाम पर हैं। ईडी ने कहा कि इन संस्थाओं को जमीन रखने के लिए बनाया गया था, जबकि इनका पूरा वित्तपोषण, नियंत्रण और लाभकारी स्वामित्व कंपनी के पास ही था।
भाषा पाण्डेय अजय
अजय

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