सरकार विद्युत उपकरणों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण मानदंडों पर कर रही विचार
सरकार विद्युत उपकरणों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण मानदंडों पर कर रही विचार
नयी दिल्ली, 22 जून (भाषा) सरकार घरेलू एवं वाणिज्य उपयोग वाले सभी विद्युत उपकरणों को अनिवार्य गुणवत्ता नियमों के अंतर्गत लाने की योजना बना रही है। इस कदम का लक्ष्य दोयम दर्जे की वस्तुओं के आयात पर लगाम कसना और घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना है।
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से परामर्श के बाद इन उत्पादों के लिए मसौदा नियंत्रण आदेश जारी किया है।
मसौदा आदेश के तहत, मानदंड घरेलू, वाणिज्यिक या इसी तरह के अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी विद्युत उपकरणों पर लागू होंगे, जिनका वोल्टेज 250V सिंगल-फेज एसी या 415V थ्री-फेज एसी से अधिक नहीं होगा।
इन उत्पादों में वैक्यूम क्लीनर, इलेक्ट्रिक शेवर हेयर, मालिश वाले उपकरण, विद्युत भाप कुकर, गर्म करने वाले विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रिक कॉफी मेकर और इलेक्ट्रिक खाद्य प्रसंस्करण आदि हैं।
इस आदेश के तहत, बीआईएस चिह्न के बिना इन वस्तुओं के उत्पादन, बिक्री, व्यापार, आयात या भंडारण की अनुमति नहीं होगी।
भाषा अनुराग रमण
रमण

Facebook



