निजी इकाइयों को आधार से चेहरा प्रमाणित करने की सुविधा के लिए पोर्टल पेश

निजी इकाइयों को आधार से चेहरा प्रमाणित करने की सुविधा के लिए पोर्टल पेश

निजी इकाइयों को आधार से चेहरा प्रमाणित करने की सुविधा के लिए पोर्टल पेश
Modified Date: February 27, 2025 / 10:36 pm IST
Published Date: February 27, 2025 10:36 pm IST

नयी दिल्ली, 27 फरवरी (भाषा) सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि निजी इकाइयों के मोबाइल ऐप में आधार-सक्षम चेहरा प्रमाणन को एकीकृत करने की मंजूरी दे दी गई है जिससे ग्राहकों के लिए सेवाओं तक पहुंच आसान बनाने में मदद मिलेगी।

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, यह प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से शुरू किए गए ‘आधार गुड गवर्नेंस’ पोर्टल के जरिये आधार प्रमाणीकरण के लिए निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत उपलब्ध कराई जाएगी।

‘आधार गुड गवर्नेंस’ पोर्टल का शुभारंभ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव एस कृष्णन ने यूआईडीएआई के सीईओ भुवनेश कुमार और एनआईसी के महानिदेशक इंद्र पाल सिंह सेठी की मौजूदगी में किया।

 ⁠

कृष्णन ने कहा कि इस मंच की शुरुआत से सुशासन और जीवन की सुगमता के क्षेत्र में और अधिक उपयोग के मामलों को जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी लाने की उम्मीद है।

बयान के मुताबिक, यह पोर्टल एक संसाधन-समृद्ध मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा और प्रमाणीकरण चाहने वाली संस्थाओं को आवेदन के तरीके और आधार प्रमाणन के लिए विस्तृत एसओपी मुहैया कराएगा।

चेहरे के जरिये पहचान सुनिश्चित करने की सुविधा भी निजी इकाइयों के ग्राहक ऐप में एकीकृत की जा सकती है जिससे कभी भी कहीं भी प्रमाणीकरण किया जा सकेगा।

मंत्रालय ने आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए यह पोर्टल पेश किया है। इसमें निजी संस्थाओं के लिए विशिष्ट पहचान सत्यापन तंत्र तक पहुंच बहाल करने वाले संशोधन का पालन किया जाएगा।

आधिकारिक बयान के मुताबिक, आधार प्रमाणीकरण का दायरा बढ़ने से जीवन को अधिक आसान बनाने और अपनी पसंद की नई सेवाओं तक परेशानी-मुक्त पहुंच की सुविधा प्रदान करने की उम्मीद है।

बयान में कहा गया है, ‘‘आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के तहत सुशासन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) संशोधन नियम, 2025 के लिए आधार प्रमाणीकरण के बाद ऑनलाइन मंच प्रभावी हो गया है।’’

सरकार ने 31 जनवरी को आधार अधिनियम में एक संशोधन को अधिसूचित किया, ताकि निजी इकाइयों को भी अपनी सेवाएं देने के लिए आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करने की अनुमति मिल सके।

मंत्रालय ने कहा कि नया संशोधन आधार संख्या धारकों को आतिथ्य, स्वास्थ्य सेवा, क्रेडिट रेटिंग ब्यूरो, ई-कॉमर्स खिलाड़ियों, शैक्षणिक संस्थानों और एग्रीगेटर सेवा प्रदाताओं सहित कई क्षेत्रों से परेशानी-मुक्त सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है।

इसके अलावा सेवा प्रदाता भी इसे कर्मचारियों की उपस्थिति, ग्राहकों को जोड़ने, ई-केवाईसी सत्यापन, परीक्षा पंजीकरण आदि सहित कई चीजों के लिए मददगार पाएंगे।

भाषा प्रेम प्रेम अजय

अजय


लेखक के बारे में