नयी दिल्ली, पांच फरवरी (भाषा) सरकार ने घरेलू उपकरणों से लेकर औद्योगिक सामाग्रियों समेत 150 उत्पादों के लिए गुणवत्ता अनुपालन को अनिवार्य किया है। इस पहल का मकसद कड़ी सुरक्षा के साथ प्रदर्शन मानदंड को सुनिश्चित करना है।
भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने कहा कि उसने बेहतर जागरूकता के उद्देश्य से 150 से अधिक उत्पादों को पहले ही सूचीबद्ध कर लिया है। इन अनिवार्य मानकों का दायरा अलग-अलग प्रवर्तन तिथियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों तक बढ़ाया गया है।
बीआईएस इन आदेशों के क्रियान्वयन की निगरानी करेगा। सूची में वैक्यूम क्लीनर, स्टेनलेस स्टील के बर्तन और मालिश करने वाले उपकरणों सहित विभिन्न उत्पाद शामिल हैं।
फर्नीचर उद्योग में, विनिर्माताओं को ‘ब्लॉक बोर्ड’, प्लाईवुड और लकड़ी के फ्लश दरवाजे जैसे उत्पादों के लिए गुणवत्ता मानदंडों का पालन करना होगा।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) को घटिया वस्तुओं के आयात को रोकने और उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है।’’
गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के तहत उत्पादों की संख्या 2014 में 106 से बढ़कर अक्टूबर, 2024 तक 732 से अधिक हो गई है।
यह कदम कम गुणवत्ता वाले आयात पर अंकुश लगाते हुए घरेलू विनिर्माण मानकों को बढ़ाने की भारत की व्यापक रणनीति के अनुरूप है।
भाषा रमण अजय
अजय
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(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)