सरकार ने दवा में उपयोग होने वाले तीन कच्चे माल को एक साल के लिए अंकुश की श्रेणी में डाला

सरकार ने दवा में उपयोग होने वाले तीन कच्चे माल को एक साल के लिए अंकुश की श्रेणी में डाला

सरकार ने दवा में उपयोग होने वाले तीन कच्चे माल को एक साल के लिए अंकुश की श्रेणी में डाला
Modified Date: January 30, 2026 / 03:15 pm IST
Published Date: January 30, 2026 3:15 pm IST

नयी दिल्ली, 30 जनवरी (भाषा) सरकार ने पेंसिलिन श्रेणी के एंटीबायोटिक के उत्पादन में उपयोग होने वाले तीन कच्चे माल… पेंसिलिन जी-पोटेशियम, 6-एपीए और एमोक्सिसिलिन ट्राईहाइड्रेट… पर न्यूनतम आयात मूल्य लागू किया है। इस बारे में अधिसूचना जारी की गई है।

इन तीनों कच्चे माल को एक वर्ष के लिए अंकुश की श्रेणी में रखा गया है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने 29 जनवरी को जारी एक अधिसूचना में कहा, ‘‘पेंसिलिन जी-पोटेशियम, 6-एपीए और एमोक्सिसिलिन ट्राईहाइड्रेट का आयात इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए अंकुश की श्रेणी में है। इनका सीआईएफ (लागत, बीमा, माल ढुलाई) मूल्य क्रमशः 2,216 रुपये प्रति किलोग्राम, 3,405 रुपये प्रति किलोग्राम और 2,733 रुपये प्रति किलोग्राम से कम है।

हालांकि, ये अंकुश 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू), एसईजेड (विशेष आर्थिक क्षेत्र) में स्थित इकाइयों और अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत आयात पर लागू नहीं होंगे। हालांकि, इसके लिए शर्त है कि आयातित सामग्री घरेलू शुल्क क्षेत्र में न बेची जाए।

भाषा रमण अजय

अजय


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