जीएसटी चोरी: सीबीआईसी ने वैध कारणों के बिना आधार, पैन विवरण साझा करने को लेकर दी चेतावनी

जीएसटी चोरी: सीबीआईसी ने वैध कारणों के बिना आधार, पैन विवरण साझा करने को लेकर दी चेतावनी

  •  
  • Publish Date - March 3, 2022 / 03:53 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:49 PM IST

नयी दिल्ली, तीन मार्च (भाषा) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने बृहस्पतिवार को जनता को सावधान करते हुए कहा कि वैध कारण या किसी मौद्रिक लाभ के बिना आधार और पैन विवरण साझा करने पर धोखेबाज इसका दुरुपयोग जीएसटी चोरी के लिए कर सकते हैं।

सीबीआईसी ने एक ट्वीट में कहा कि आधार और पैन विवरण का इस्तेमाल जीएसटी चोरी के लिए को लेकर फर्जी संस्थाएं बनाने में किया जा सकता है और इसलिए लोगों को बिना किसी वैध कारण के इन्हें साझा करने से बचना चाहिए।

सीबीआईसी ने ट्विटर पर लिखा है, ‘‘अपने व्यक्तिगत आंकड़े को सुरक्षित रखें, जिसका दुरुपयोग कर जीएसटी चोरी के लिए फर्जी संस्थाएं बनाने में किया जा सकता है।’’

बीते वर्षों में वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) अधिकारियों ने कई फर्जी कंपनियों का भंडाफोड़ किया, जिनका इस्तेमाल माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना नकली चालान बनाकर धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने के लिए किया गया।

भाषा पाण्डेय रमण

रमण