आईसीएआई ने प्राइस वॉटरहाउस की पांच इकाइयों के खिलाफ आदेश दिया

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आईसीएआई ने प्राइस वॉटरहाउस की पांच इकाइयों के खिलाफ आदेश दिया

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  • Publish Date - May 17, 2024 / 10:30 PM IST,
    Updated On - May 17, 2024 / 10:30 PM IST

नयी दिल्ली, 17 मई (भाषा) चार्टर्ड एकाउंटेंट का शीर्ष निकाय आईसीएआई ने पेशेवर गड़बड़ी के लिए ऑडिट फर्म प्राइस वॉटरहाउस की पांच सहयोगी इकाइयों, दो अन्य संस्थाओं और दो व्यक्तियों के खिलाफ आदेश पारित किया है।

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की अनुशासनात्मक समिति ने निर्देश दिया है कि संबंधित इकाइयां बहुराष्ट्रीय इकाइयों के साथ मौजूदा व्यवस्था को तुरंत बंद कर दें क्योंकि यह चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है।

यह कार्रवाई पीडब्ल्यूसी की पांच इकाइयों- प्राइस वॉटरहाउस एंड कंपनी एलएलपी नयी दिल्ली, प्राइस वॉटर हाउस कोलकाता, प्राइस वॉटरहाउस एंड कंपनी चेन्नई, प्राइस वॉटरहाउस एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एलएलपी और प्राइस वॉटरहाउस बैंगलोर एलएलपी के खिलाफ की गई है।

इनके अलावा दलाल एंड शाह चार्टर्ड अकाउंटेंट एलएलपी, दलाल एंड शाह एलएलपी और दो चार्टर्ड अकाउंटेंट- दिनेश यशवंत सुपेकर और नीरज कुमार गुप्ता के खिलाफ भी की गई है।

अनुशासनात्मक समिति ने आठ मई के आदेश में कहा कि पीडब्ल्यूसी इन फर्मों को नियंत्रित कर रही थी जो कि चार्टर्ड अधिनियम के तहत पेशेवर गड़बड़ी है।

भाषा प्रेम

प्रेम रमण

रमण