डिजिटल उधारी में चूक नुकसान गारंटी पर दिशानिदेश जारी |

डिजिटल उधारी में चूक नुकसान गारंटी पर दिशानिदेश जारी

डिजिटल उधारी में चूक नुकसान गारंटी पर दिशानिदेश जारी

:   Modified Date:  June 8, 2023 / 10:12 PM IST, Published Date : June 8, 2023/10:12 pm IST

मुंबई, आठ जून (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने डिजिटल उधारी में चूक नुकसान गारंटी (डीएलजी) के संबंध में बृहस्पतिवार को दिशानिर्देश जारी किए। केंद्रीय बैंक का यह कदम ऋण प्रणाली में व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए है।

डीएलजी एक विनियमित इकाई (आरई) और निर्धारित मानदंड पूरा करने वाली इकाई के बीच एक अनुबंध व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत मानदंड पूरा करने वाली इकाई निर्दिष्ट ऋण के एक तय प्रतिशत तक चूक पर आरई को नुकसान की भरपाई करने की गारंटी देती है।

आरई का आशय बैंकों के अलावा आरबीआई के नियमन में आने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं (एनबीएफसी) से है।

दिशानिर्देश के अनुसार, कोई आरई डीएलजी व्यवस्था में सिर्फ ऋण सेवा प्रदाता (एलएसपी) या अन्य आरई के साथ आ सकता है, जिसके साथ उसकी आउटसोर्सिंग (एलएसपी) व्यवस्था है।

दिशानिर्देश में कहा गया, “डीएलजी व्यवस्थाओं को आरई और डीएलजी प्रदाता के बीच एक स्पष्ट कानूनी रूप से लागू करने योग्य अनुबंध द्वारा समर्थित होना चाहिए।”

रिजर्व बैंक ने डिजिटल उधारी के लिए पिछले वर्ष नियामक ढांचा जारी किया था।

भाषा अनुराग प्रेम

प्रेम

 

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