How to get ITR Refund: भारत सरकार को समय पर टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य होता है। अगर किसी भी व्यक्ति की सालाना इनकम 2.5 लाख रुपये से ज्यादा होती है तो उसे आईटीआर फाइल जरूर करना चाहिए। आईटीआर फाइल करने के लिए अभी भी आखिरी मौका है। जिन भी करदाता ने रिटर्न फाइल नहीं किया है वो 31 दिसंबर 2023 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अभी तक बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इनकम टैक्स रिटर्न भर भी चुके हैं। इनमें से कुछ लोगों का रिटर्न का पैसा वापस आ गया है और बहुत से लोग अब भी इंतजार कर रहे हैं। अगर आप भी इनमें से एक हैं और रिटर्न भरने के बावजूद पैसा वापस नहीं आ रहा तो इसकी शिकायत इनकम टैक्स विभाग से कर सकते हैं।
रिफंड न मिलने पर क्या करें
अगर आपको टैक्स का रिफंड नहीं मिलता है तो आपको सबसे पहले अपना मेल चेक करना चाहिए। अतिरिक्त जानकारी पाने के लिए कई बार आयकर विभाग करदाता को मेल करता है। अगर कोई मेल नहीं आता है तो आपको अपना आईटआर स्टेटस चेक करना चाहिए। स्टेटस के जरिये आप जान सकते हैं कि कहीं आपका रिफंड एक्सपायर तो नहीं हो गया है। रिफंड एक्सपायर हो जाने पर आपको रिफंड री-इश्यू के लिए आवेदन देना चाहिए। वहीं, अगर आपको स्टेटस में ‘रिटर्न्ड’ शो हो रहा है तो आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर रिफंड रिइश्यू के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं।
अगर रिटर्न फाइल करने के बाद 30 दिन के भीतर में रिफंड नहीं आता है तो आपको सबसे पहले आईटीआर का स्टेटस चेक करना चाहिए। अगर आपको कोई भी कारण नहीं बताया गया है तो आप incometax.gov.in पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हेल्पलाइन नंबर (टोल फ्री) 1800-103-4455 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर आप वर्किंग डेज में सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे संपर्क कर सकते हैं। आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
बता दें कि करदाता को रिटर्न भरने के 7 से 120 दिनों के बाद रिफंड आ जाता है। हालांकि कई बार टैक्स रिफंड मिलने में देरी हो जाती है। हम यहां बताएंगे कि किन कारणों की वजह से रिफंड देर से आता है-