नयी दिल्ली, एक मार्च (भाषा) सरकार ने शुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के तहत कच्चे सूरजमुखी तेल का आयात एक अप्रैल से रोकने का बुधवार को फैसला किया।
टीआरक्यू आयात की उस मात्रा का कोटा होता है जो भारत में एक निश्चित या शून्य शुल्क पर आता है। एक बार यह कोटा पूरा होने के बाद अतिरिक्त आयात पर सामान्य दर से शुल्क लगता है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा, ‘‘टीआरक्यू के तहत कच्चे सूरजमुखी तेल के आयात की अंतिम तारीख को संशोधित कर 31 मार्च, 2023 किया गया है। उसके बाद टीआरक्यू की अनुमति नहीं होगी।’’
इसके पहले जनवरी में कच्चे सोयाबीन तेल के आयात के मामले में भी सरकार ने इसी तरह का फैसला किया था।
भाषा अजय अजय प्रेम
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