IT डिपार्टमेंट ने किया अलर्ट, 31 मार्च से पहले फटाफट निपटा लें ये काम, वरना..

Alert : 31 मार्च से पहले फटाफट निपटा लें ये काम, वरना.. किसी काम का नहीं रहेगा पैन कार्ड

Pan-Aadhaar Link Last Date Update: 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। अनलिंक पैन 1 अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा। Income Tax Department का ये मैसेज हल्के में लेना आपको भारी पड़ सकता है।

Edited By :   Modified Date:  January 18, 2023 / 11:51 AM IST, Published Date : January 18, 2023/11:51 am IST

Pan-Aadhaar Link Last Date Update: नई दिल्ली। अगर आपने अभी तक अपना पेन कार्ड आधार से लिंक नहीं करवाया है, तो आपकी परेशानियां बढ़ सकती है। ऐसे में आने वाले समय में परेशानियों से बचने के लिए ये खबर पढ़ना बेहद जरूरी है, वरना पैन डिएक्टिवेट किया जा सकता है। बता दे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर कार्ड होल्डर्स को अलर्ट किया है। विभाग ने Twitter के जरिए बताया है कि 31 मार्च 2023 तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य होगा। ऐसा ना होने की स्थिति में 1 अप्रैल से सी कार्ड को डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा।

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Tweet के जरिए किया अलर्ट

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने विभाग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए 17 जनवरी को एक ट्वीट कर पैन कार्ड होल्डर्स को इस बात की जानकारी दी है। इसमें कहा गया है, ‘आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी Pan Card धारकों (जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं), उनके लिए 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। अनलिंक पैन 1 अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा। Income Tax Department का ये मैसेज हल्के में लेना आपको भारी पड़ सकता है। इसका कारण है कि आज के समय में पैन कार्ड एक अहम दस्तावेज बन चुका है, जो आपके हर वित्तीय कार्ड के कनेक्टेड रहता है। इस कार्ड पर दर्ज नंबर के जरिए ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्डहोल्डर्स का पूरा फाइनेंशियल डाटा दर्ज करता है। ऐसे में इस अलर्ट को गंभीरता से लेना जरूरी है, नहीं तो आप आगे परेशानी में पड़ सकते हैं।

हो सकती है ये परेशानी

यदि आपने 31 मार्च 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया और 1 अप्रैल 2023 से ये डिएक्टिवेट हो गया तो फिर ऐसी स्थिति में आप न तो अपना आयकर रिटर्न फाइल कर पाएंगे। समस्या यहीं खत्म नहीं होगी, क्योंकि पैन कार्ड अमान्य होने पर आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बैंक खाता खोलने का काम भी नहीं कर पाएंगे, जहां पैन कार्ड दिखाना अनिवार्य होता है।

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Pan-Aadhaar Link Last Date Update: घर बैठे ऐसे करें लिंक

आप आयकर विभाग के पोर्टल incometax.gov.in/ पर जाकर अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं।

यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करें। इसके लिए आपका पैन नंबर यूजर आईडी के तौर पर इस्तेमाल करना होगा।

अपने यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि के साथ लॉगइन करने पर नया पेज खुलेगा।

यहां पर Link Aadhaar का ऑप्शन नजर आएगा। इसे क्लिक करते ही आपसे आधार और पैनकार्ड की जानकारी पूछी जाएगी।

इसके बाद मांगी गई जानकारी दर्ज करें और प्रक्रिया को पूरा करें।

इसके अलावा आप एसएमएस सुविधा का उपयोग करके भी आसानी से ये काम कर सकते हैं।

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